नई दिल्लीः नए साल में आम लोगों को कुछ राहत की खबर मिली है। नये साल पर केन्द्र सरकार ने आम आदमी को तोहफा दिया है। सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने 22 दिसम्बर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर के दर कम करने का फैसला किया था। मंगलवार से इन वस्तुओं के लिये कम दाम देने होंगे।
जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था। इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं। इसके अलावा डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्ड (प्रसंसाधित) सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया। सौ रुपये तक के सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सौ रुपये से अधिक वाले सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गयी सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड तथा प्रोसेस्ड की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों, आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिये जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिये यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत दर से ही जीएसटी भुगतान करना होगा। 32 इंच तक के मॉनिटरों तथा टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।