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Lockdown-3: कार और बाइक चलाने वालों को फॉलो करने होंगे ये नियम


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनता की सुरक्षा को देखते हुए LOCKDOWN-3 की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन-2 तीन मई को खत्म हो रहा था और उसे 17 मई तक दो हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि LOCKDOWN-3 में जोन के हिसाब से छूट दी गई है। इसके अलावा राज्यों सरकारों ने अपने लोगों वापस लाने के लिए कदम उठाए हैं और कुछ स्थानों के लिए स्पेशन ट्रेन चल रही है।

लॉकडाउन तीन में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी गतिविधियां नहीं होगी और इस नियम का पालन सभी जोन द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा ट्रेन सेवा , हवाई सेवा, स्कूल, कोचिंग और जिम सब बंद रहेंगे। तीनों ही जोन में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेंगी. लेकिन सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी होगा। सुबह के वक्त जरूरी वस्तुओं के लिए कुछ स्थानों में दुकाने खुलती हैं और वहां निकलने के लिए लोग बाइक व कार का इस्तेमाल करते हैं। पहले की तरह उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा।

ग्रीन और ऑरेंज जोन की बात करें तो चार पहिया वाहन में चालक के साथ दो लोग बैठ सकते हैं। वहीं रेड जोन में चालक के साथ शर्त के साथ अन्य लोग यात्रा कर सकते हैं। दुपहिया वाहन में चालक के साथ अन्य केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही बैठ सकता है। रेड जोन में उन्हें इजाजत नहीं है।

सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के अलावा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे, सभी जोन में लोगों का सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गैर जरूरी घूमना फिरना प्रतिबंध कर दिया गया है। तीनों ही जोन में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेंगी. लेकिन सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी होगा।

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