नई दिल्ली: अनलॉक-3 के शुरू होने के साथ कई बंद सेवाएं नियमों का साथ शुरू होने जा रही है। इस लिस्ट में जिम भी शामिल है, जिसकी सबसे चर्चा हो रही है। जिम और योग संस्थानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मे सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस के लक्ष्यण नहीं होंगे उसे ही परिसर में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जिम करते हुए फेस शील्ड का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। जिम में एंट्री के दौरान थर्मल स्क्रिनिंग होगी, इसके अलावा ऑक्सीजन का स्तर भी जांचना होगा। अगर ऑक्सिजन सेचुरेशन 95 प्रतिशत से कम आता है तो उसे कसरत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर योग और जिम संस्थान के पास खुली जगह हो तो उसका इस्तेमाल करें।
सैनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य
इसके अलावा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक दूरी के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें। परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फुट की दूरी का ध्यान रखें। इसके अलावा जिम करने वाले के फोन पर आरोग्य सेतु एप होना भी जरूरी है। एक्सरसाइज के दौरान सैनेटाइजर होना भी अनिवार्य है और हर एक्सरसाइज के बाद उपकरणों को सैनेटाइज किया जाएगा।
तापमान भी करना होगा चैक
भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली जैसे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। आर्द्रता का स्तर 40-70 फीसदी तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वेंटिलेशन की भी पर्याप्त जगह हो। जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। फिटनेस रूम और क्लास के सेशन के दौरान 15-30 मिनट का अंतराल होना चाहिए, ताकि आने-जाने वालों का एक-दूसरे से आमना सामना न हो सके।