देहरादून: उत्तराखंड परिवहन विभाग ने स्कूल के विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। विकासनगर में हुए स्कूल बस सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है जो अनिवार्य रूप से फॉलो की जाएगी। परिवहन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूली बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर गाइड-लाइन बनाई है। विभाग ने स्कूल बस के चालकों को लेकर नियम कड़े किए गए हैं। विभाग के इस फैसले के बाद अभिभावकों को राहत मिलेगी।
गाइडलाइन पर डाले एक नजर
- बस चालक को न्यूनतम पांच साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना जरूरी।
- चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।अगर चालक का परिवहन नियम तोडऩे पर पूर्व में दो बार चालान हुआ है। तो स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य।
- यदि चालक का एक बार ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग या फिर शराब पीकर वाहन चलाने में चालान हुआ है तो ऐसा चालक प्रतिबंधित रहेगा।
- बिना योग्य परिचालक के कोई स्कूल बस का संचालन नहीं करेगा।
- परिचालक की योग्यता केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होनी अनिवार्य।
- जिन वाहन का उपयोग छात्राओं को ले जाने में होता है, उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य।
- स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं।
- स्पीड गर्वनर को अनिवार्य किया गया है।
- निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित व स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य।
- सुरक्षा के लिए बंद दरवाजा अनिवार्य नियम तोड़ने पर वाहन प्रतिबंधित।
- चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य।
- वाहन में फर्स्ट एड बाक्स व अग्नीशमन यंत्र होना अनिवार्य।