देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद अब राज्य Curfew से बाहर आने लगा है। ये हम नहीं सरकार का फैसला बोल रहा है। सरकार ने मंगलवार को पुराना आदेश निरस्त कर बाजार खोलने का आदेश जारी किया। बाजार हफ्ते में तीन दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा।
इसके अलावा अब धीरे-धीरे सभी सेवाओं को पटरी पर लाने का प्लान बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सोमवार को विभाग ने 75 प्रतिशत सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों के संचालन की एसओपी जारी की थी।
कोविड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवहन विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा।
वहीं यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट यात्री के पास होना अनिवार्य है। राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं लेकिन यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।