देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। अब नाइट Curfew को पहले से दो घंटा बढ़ा गिया गया है। अब रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि Curfew रहेगा। इसके अलावा मास्क के प्रयोग को भी अनिवार्य कर दिया गया है।अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।इस अवधि में तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि को छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोनावायरस की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की दोनों जो़ का प्रमाण पत्र में भी मान्य होगा।