देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। देहरादून जिला प्रशासन ने नए साल की भीड़ को देखते हुए जिले में प्रवेश के लिए कोरोना नेगटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।
नई गाइडलाइन के अनुसार कोविड रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यात्री के पास टीकाकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों के सामने आने के बाद राज्य में नाइट CURFEW लगा दिया गया।
Curfew रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही, एम्बुलेंस, डाक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दायरे से छूट दी है।
पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी प्रतिबंधों से राहत मिली है । निजी वाहनों को भी कोविड एसओपी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए कर्फ्यू के दौरान आपात स्थिति के लिए आने जाने की अनुमति होगी।
देश में ओमिक्रोन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के नए वैरिएंट के 412 मामले सामने आए। यह एक दिन में ओमिक्रोन के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही ओमिक्रोन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,193 हो गई। इस बीच, महाराष्ट्र में ओमिक्रोन पीडि़त एक व्यक्ति की मौत हो गई है।