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अब सरकारी कर्मचारी 5000 से ज़्यादा का सामान नहीं खरीद पाएंगे…

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देहरादून: देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब ज़मीन खरीदने या 5000 रुपये से अधिक की कोई भी बड़ी ख़रीदारी करने से पहले अपने विभागाध्यक्ष को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से इस बारे में सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के सख़्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।

इसके तहत, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से ज़मीन तभी खरीद सकेगा, जब वह पहले अपने अधिकारी को इसकी जानकारी देगा। यही नहीं…अगर कोई सरकारी कर्मचारी टीवी, फ्रिज, एसी या अन्य चल संपत्ति खरीदना चाहता है, जिसकी क़ीमत उसके एक महीने के वेतन या 5000 रुपये (जो भी कम हो) से ज़्यादा है, तो इसके लिए भी उसे पहले अपने अफसर को सूचित करना होगा।

हर पांच साल में देनी होगी संपत्ति की जानकारी
नियमावली के मुताबिक, हर सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति के समय और फिर हर पांच साल में अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। अगर विभाग चाहे, तो कर्मचारी से किसी भी समय उसकी चल और अचल संपत्ति का विवरण माँगा जा सकता है। इस विवरण में यह भी साफ़ करना होगा कि संपत्ति किस तरह अर्जित की गई है।

मुख्य सचिव ने साफ़ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना सूचना के इस तरह की संपत्ति खरीदता है…तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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