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अब 5 चालान पड़े तो लाइसेंस जाएगा, कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे सीधे!

new traffic rules 2026
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Traffic fines : e-challan : driving license suspension : new traffic rules 2026 : ANPR : Haldwani : Uttarakhand : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम 2026 की अधिसूचना 20 जनवरी को जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब साल में पांच बार चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। इसके अलावा चालान छुड़ाने के लिए सीधे कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है।

देशभर में लागू नई नियमावली का उद्देश्य ई-चालान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और न्यायालयों के काम का बोझ कम करना है। अब एएनपीआर सिस्टम और ई-चालान वाहन मालिक तक तीन दिन के भीतर भेजना अनिवार्य होगा।

चालान पर आपत्ति:
यदि किसी चालक को लगे कि चालान गलत है…तो वह 45 दिनों के भीतर परिवहन या पुलिस विभाग में आपत्ति दर्ज करा सकता है। विभाग को भी 30 दिनों के भीतर इसका निपटारा करना होगा। इसके बाद ही कोर्ट जाने की अनुमति मिलेगी….और कोर्ट में जाने से पहले आधा जुर्माना जमा करना अनिवार्य होगा।

नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन:
पहले गंभीर नियमों जैसे बिना हेलमेट, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करना, रेड लाइट तोड़ना में पकड़े जाने पर डीएल निलंबित होता था। अब इसमें प्रदूषण प्रमाणपत्र, आरसी, बीमा, सीट बेल्ट, तेज हार्न और वाहन में डस्टबिन न होने जैसे मामलों को भी शामिल किया गया है। यदि इनमें से किसी भी कारण से साल में पांच बार चालान कटता है…तो चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो जाएगा।

ई-चालान समयसीमा:

चालान भेजना: 3 दिन के भीतर

आपत्ति दर्ज: 45 दिनों के भीतर

विभागीय निस्तारण: 30 दिनों के भीतर

मुख्य बदलाव 2026:

साल में 5 चालान पर डीएल 3 महीने के लिए निलंबित

चालक की गलती पर वाहन मालिक भी जिम्मेदार

आधा जुर्माना जमा करने के बाद ही कोर्ट जाने की अनुमति

आरटीओ प्रवर्तन हल्द्वानी अरविंद पांडे ने कहा कि अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और सभी राज्यों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन मालिकों से लंबित चालानों का जल्द निपटारा करने की अपील भी की गई है।

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