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दीपावली से पहले उत्तराखंड में बदले नियम, बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी


देहरादून: प्रदेशवासियों के लिए दीपावली से पहले एक खुशखबरी सामने आई है। अब वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिससे कई सारे लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, अब पेंशन के पात्र पति और पत्नी, दोनों को अब बीस साल या इससे अधिक उम्र का बेटा होने के बावजूद पेंशन का लाभ मिल सकेगा। दीपावली के बाद जगह जगह प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगाए जाएंगे।

बता दें कि समाज कल्याण मंत्री के मुताबिक इससे संबंधित शासनादेश संशोधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे 67 हजार नए पात्रों को फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाई है। पति पत्नी, दोनों को पेंशन का लाभ देने के फैसले के बाद भी फायदा नहीं हो रहा था।

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उल्लेखनीय है कि पहले 20 साल से अधिक उम्र का पुत्र या पौत्र होने पर पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। अब इस व्यवस्था को खत्म किया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि अब बीपीएल, अंत्योदय या जिनकी मासिक आय 4000 रुपये या इससे कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।

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