Dehradun: जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में सड़कों की खुदाई और पुनर्स्थापन के कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। जीएमएस रोड, हरिद्वार बाईपास, और कारगी चौक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क कटिंग की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर यूपीसीएल पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यूपीसीएल को भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने के कार्य के लिए सड़क कटिंग की अनुमति दी गई थी, जिसे कड़ी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी। लेकिन निर्माण कार्य के दौरान मानकों की अनदेखी और रेस्टोरेशन कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायतें सामने आईं।
डीएम के आदेश पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में एक टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप, ट्रैफिक कोन और अन्य सुरक्षा उपायों की कमी पाई गई। निरीक्षण में यह भी देखा गया कि खुदाई के बाद सड़कों की बैकफिलिंग और मरम्मत अधूरी पाई गई, जिससे यातायात में रुकावटें आ रही थीं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था।
लापरवाही के लिए उप जिलाधिकारी ने यूपीसीएल को फटकार लगाई और सुधारात्मक कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कारगी चौक और जीएमएस रोड पर सुधार कार्य तेज कर दिया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डॉ. मुकेश परमान, यूपीसीएल की शिखा अग्रवाल और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।