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आप भी हो जाएं सावधान, अब कॉर्बेट पार्क के पास प्रेशर हॉर्न बजाया तो होगी कार्रवाई


Ramnagar news: Corbett park news: कॉर्बेट पार्क के रास्ते सफर करने वालें यात्रियों और वाहन स्वामियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉर्बेट पार्क के पास पड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर प्रेशर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर किसी वाहन स्वामियों ने प्रेशर हॉर्न या 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में हॉर्न बजाया, तो उसके खिलाफ कॉर्बेट प्रशासन कार्रवाई करेगा। ( Corbett national park )

50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज करने पर कार्रवाई होगी

बता दें कि ढिकुली क्षेत्र के लोगों की शिकायत है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बस या बड़े वाहन चलते हैं, वह प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे है। जिससे अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यह क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है और इस क्षेत्र में 50 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में गाना बजाना या हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डा. धीरज पांडेय ने बताया कि कॉर्बेट पार्क के समीप 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है। जिसके तहत 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और एक पत्र रामनगर उप जिला अधिकारी राहुल शाह को भेजा गया है। जिसमें कॉर्बेट पार्क से लगते नेशनल हाईवे 309 रानीखेत मोटर मार्ग पर कोई भी प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है, तो राजस्व विभाग या पुलिस उस पर कार्रवाई करें। ( Pressure horn banned near corbett national park )

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