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उत्तराखंड में रजिस्ट्री कराना अब पहले की तुलना में अधिक महंगा हो गया है

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UttarakhandNews: LandRegistry: RegistrationFees: UttarakhandGovernment: PropertyRates: StampDepartment: RealEstate: Dehradun: उत्तराखंड में भूमि और अन्य अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने पर अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा। राज्य सरकार ने सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। यह लगभग 10 वर्षों बाद रजिस्ट्री शुल्क में की गई पहली बड़ी बढ़ोतरी है।

राज्य में पिछले महीने ही सर्किल रेट में वृद्धि की गई थी…जिससे भूमि और संपत्ति खरीद की कुल लागत पहले ही बढ़ चुकी थी। अब रजिस्ट्रेशन शुल्क में यह वृद्धि खरीदारों के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार लेकर आई है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यह बढ़ोतरी राज्य के विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2015 में अधिकतम रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया था।

खरीदारों पर प्रभाव:
इस नई व्यवस्था के अनुसार, किसी भी भूमि या अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अब खरीदारों को अधिक राशि खर्च करनी होगी। हालांकि सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क को संपत्ति मूल्य के प्रतिशत के हिसाब से लागू नहीं किया। स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग ने यह सुझाव दिया था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शुल्क संपत्ति मूल्य का 1% रखा जाए, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर केवल अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।सरकार के अनुसार इस निर्णय से आम खरीदारों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा…जबकि विभागीय सुधार और आवश्यक तकनीकी निवेश के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा।

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