
Haldwani: RTO: Vehicle: Registration: Showroom: हल्द्वानी में वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं से मनमाने और गैरकानूनी शुल्क वसूलने के मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रामपुर रोड स्थित बजरंग मोटर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसे नियमों के खिलाफ पाया गया है।
यह मामला सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज एक शिकायत के बाद सामने आया। शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी ने आरोप लगाया कि वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगी गई। जांच में सामने आया कि डीलर द्वारा बताई गई रकम और आरटीओ में वास्तविक रूप से जमा शुल्क के बीच अंतर था। इस अंतर को अवैध वसूली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
शिकायत के अनुसार, अतिरिक्त राशि देने से इनकार करने पर डीलर ने पंजीयन प्रक्रिया की फाइल स्वयं आरटीओ में जमा करने के बजाय उपभोक्ता को सौंप दी। जबकि विभागीय नियमों के तहत नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फाइल डीलर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लंघन है। इन निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया था कि वाहन डीलर उपभोक्ताओं से केवल निर्धारित कर और शुल्क ही लेंगे और पंजीयन प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी स्वयं निभाएंगे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय ने संबंधित डीलर को नोटिस जारी कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का मानना है कि यह मामला केवल नियमों की अनदेखी का नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों के हनन से भी जुड़ा हुआ है।
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वाहन खरीदने वाले कितने उपभोक्ता इस तरह की अवैध वसूली का सामना कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो पारदर्शिता और उपभोक्ता विश्वास दोनों पर असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके।






