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चुनाव के मद्देनजर नैनीताल जिले में धारा 144 लागू, जनता को इन नियमों का करना होगा पालन


हल्द्वानी: उत्तराखंड में आर्दश आचार संहिता लागू हो गई है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाने हेतु अलर्ट मोड पर आ गया है। रविवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में जिलाधिकारी ने बैठक ली, बैठक में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन की समाप्ति एवं आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकठ्ठा होने से रोकना है। सरकार यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है।

उन्होंने प्रेस वार्ता में भारत सरकार द्वारा चुनाव गाइडलाइन की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि जो भी गाइडलाईन में दिये गये निर्देशों का उल्लघंन करेगा उसके खिलाफ आपदा अधिनियम एक्ट तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने कहा कि जनपद में 6 विधानसभा के अन्तर्गत कुल 635 मतदान केन्द्र तथा 1005 मतदान स्थल बनाये गये है। 56-विधानसभा में 87 मतदेय केन्द्र 142 मतदान स्थल, 57-भीमताल 144 मतदान केन्द्र, 153 मतदान स्थल, 58-नैनीताल (अ.जा.)135 मतदान क्रेन्द्र, 164 मतदान स्थल, 59-हल्द्वानी 48 मतदान केन्द्र, 183 मतदान स्थल, 60-कालाढूंगी 121 मतदान केन्द्र,217 मतदान स्थल तथा 61-रामनगर 100 मतदान केन्द्र, मतदान स्थल 146 स्थापित किये गये। उन्होने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 21 जनवरी, नाम निर्देशन 28 जनवरी, नाम निर्देशन पत्रों संवीक्षा 29 जनवरी, नाम वापसी 31 जनवरी, मतदान तिथि 14 फरवरी, मतगणना की तिथि 10 मार्च तथा 12 मार्च तक निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 37 जोन तथा 106 सैक्टर बनाये गये है जिसमें मे लालकुऑ में 06 जोन तथा 16 सैक्टर, भीमताल में 05 जोन तथा 26 सैक्टर, नैनीताल में 08 जोन तथा 19 सैक्टर, हल्द्वानी में 5 जोन तथा 14 सैक्टर कालाढंूगी में 08 जोन तथा 16 सैक्टर तथा रामनगर में 05 जोन तथा सैक्टर 12 स्थापित किये गये है।

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डीएम ने बताया कि जनपद में मतदाता सख्यां लगभग 7 लाख 72 हजार है उन्होने कहा कि वोटरों का नाम जोडने का कार्य लगातार चलता रहेगा जब तक नामाकंन की प्रक्रिया शुरू नही होती है उन्होने कहा कि चुनाव आंचार संहिता लागू होते ही जनपद के समस्त विधानसभा से सम्बन्धित दलों द्वारा लगाये गये प्रचार समाग्री को हटाने का कार्य चल रहा है। उन्होने कहा कि राजकीय अवकाश के दौरान नामाकंन नही होगा तथा नामाकंन के दौरान नामाकंन कक्ष में 2 व्यक्तियों ही प्रवेश होगे। उन्होेने कहा कि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए चुनाव गाइडलाइन के अनुसार जनपद के प्रत्येक विधानसभा में 47 जगह जूलूस निर्धारित किये है वह सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को जनसभा में पूर्व में ही संख्या निर्धारित करने के निर्देश दिये गये है तांकि सोशल डिस्टिेसिंग बनी रहे।

उन्होने कहा कि यदि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नही पाया गया तो सम्बन्धित रिर्टनिंग आफिसर की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा जूलूस प्रर्दशन की अनुमति नही दी जायेगी। उन्होने कहा कि डोर टू डोर कैम्पेन हेतु 5 लोगो की अनुमति दी गई है। उन्होने कहा कि प्रत्याशी नामाकंन प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन भी कर सकते है। उन्होने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में पोलिंग बूथ में 1 महिला एंव 2 स्मार्ट बूथ भी स्थापित किये जायेगे। उन्होने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एक पोलिंग बूथ में 1250 लोग ही मतदान करेगे। उन्होने कहा कि पेड न्यूज व विज्ञानपों, समाचारों पर नजर रखने हेतु एमसीएमसी-मीडिया सार्टीफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी बनाई गई है बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी, सहायक निर्वान अधिकारी प्रकाश त्रिपाठी, एएसपी हरवंस सिंह आदि अधिकारी मौजूद थे।

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