हल्द्वानी: कुछ देर पहले उत्तराखंड में कोरोना Curfew की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना Curfew को 6 जुलाई तक सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। बाजार हफ्ते में 6 दिन खुलेगा। सुरक्षा के लिहाज से बाजार को 4 जुलाई को बंद रखा जाएगा। बाजार अब सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकता है। गाइडलाइन में जिम संचालकों को राहत दी है। वह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संस्थान को खोल सकते हैं।
इसके अलावा राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो क 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है वह 50% जनता के साथ खुलेंगे।शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा राज्य में स्थित खेल के मैदान 18 साल के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। होटल, रेस्ट्रो और भोजनालए में 50 प्रतिशत ग्राहकों को डाइनिंग सुविधा दी जा सकती है। समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेरी मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे।
शादी समारोह में 50 लोगों को ही एंट्री मिलेगी और सभी के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। दूसरे राज्य से आने वालों को 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट और देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण करना होगा। उत्तराखंड के प्रवासियों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। ग्राम प्रधान इस व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेस्ट्रो व भोजनालय बंद रहेंगे।