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उत्तराखंड में बनेगा सख्त कानून, भर्ती परीक्षा में नकल पर दस करोड़ जुर्माना, दस साल कैद


देहरादून: प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले के बाद कई भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग की जा रही है। तो वहीं विभिन्न सरकारी पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अब सख्त कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

माना जा रहा है कि जल्द ही एक ऐसा कानून बन सकता है जिसके अंतर्गत नकल करते पकड़े जाने पर पांच साल और संगठित होकर नकल कराने के मामलों में 10 साल की कैद होगी। जबकि 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान हो सकता है। खुद यूकेएसएसएससी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है।

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कार्मिक विभाग अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि आयोग द्वारा यह सुझाव भी दिया गया है कि भर्ती परीक्षा में पर्ची, मोबाइल अथवा अन्य माध्यमों से नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यर्थी को पांच साल की सजा और एक लाख तक का जुर्माने का प्रविधान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा आरोपितों से परीक्षा कराने का व्यय और संपत्ति कुर्क कराना भी प्रस्तावित किया गया है। माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग के अध्ययन के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। इस बारे में सचिव शैलेश बगोली का कहना है कि प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

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