नई दिल्ली: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश पर स्टे लगा दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
SC stays CBI probe against Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawathttps://t.co/gk7HiYBeNe pic.twitter.com/C1L0ixNWe8
— Hindustan Times (@htTweets) October 29, 2020
बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक पत्रकार द्वारा लगाए गए घूसखोरी के आरोपों की जांच के आदेश दिया है। कोर्ट ने सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए थे। पत्रकार ने आरोप लगाए है कि 2016 में जब रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रान्सफर कराये थे। इस आदेश के बाद विपक्ष ने सीएम रावत से इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और गुरुवार को उन्हें राहत मिल गई है।