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उत्तराखंड में बिल्डरों की मनमानी होगी खत्म, नई नियमावली से निवेशक होंगे सुरक्षित

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Dehradun : RealEstate : BuilderRegulations : InvestorProtection : UttarakhandNews : प्रदेश में निवेशकों के पैसे लेकर प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ने, तय वादों से मुकरने और फरार होने वाले “कंक्रीट माफिया” यानी बिल्डरों पर अब सरकार सख्त होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बिल्डरों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक कड़ी और पारदर्शी नियमावली के मसौदे पर काम तेज कर दिया है। नई नियमावली लागू होने के बाद बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी और निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा।

नई नियमावली के प्रमुख बिंदु:

बिल्डर का अनिवार्य पंजीकरण: हर बिल्डर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण और RERA में पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण नक्शा स्वीकृत नहीं होगा और कोई विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सकेगा।

एस्क्रो अकाउंट व्यवस्था: निवेशकों से मिली राशि सीधे बिल्डर को नहीं दी जाएगी। पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा और निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्तों में जारी किया जाएगा। इससे पैसों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।

प्रोजेक्ट पूरा किए बिना शहर छोड़ने पर रोक: बिल्डरों को प्रोजेक्ट पूरा होने तक शहर छोड़ने पर प्रतिबंध होगा। अचानक गायब होने या भागने की स्थिति में FIR और आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। साथ ही संबंधित प्रोजेक्ट को सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी।

प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग: हर प्रोजेक्ट का निर्माण चरण, धनराशि की स्थिति और बिल्डर का प्रोफाइल पोर्टल पर सार्वजनिक होगा। नक्शे से हटकर निर्माण मिलने पर प्राधिकरण को तुरंत सीलिंग और मुकदमा दर्ज करने का अधिकार मिलेगा।

उपभोक्ता सुरक्षा प्रावधान:

तय समय पर फ्लैट हैंडओवर न करने पर जुर्माना।

तय सुविधाएं न मिलने पर बिल्डर जिम्मेदार होगा, खरीदार को रिफंड और ब्याज मिलेगा।

पैसा गलत जगह खर्च होने पर रोक और ठगी में त्वरित कार्रवाई।

एस्क्रो अकाउंट एक सुरक्षित बैंक अकाउंट है…जहां सौदे को पूरा होने तक धनराशि किसी विश्वसनीय तृतीय पक्ष द्वारा रखी जाती है। आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही धनराशि विक्रेता को दी जाती है। यदि आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं…तो पैसा वापस खरीदार को लौटाया जाता है। यह व्यवस्था बिल्डर और खरीदार दोनों को संभावित धोखाधड़ी से बचाती है।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा कि नई नियमावली लागू होने के बाद किसी भी बिल्डर को निवेशकों के पैसे लेकर गायब नहीं होने दिया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही हर कदम पर सुनिश्चित होगी। निवेशकों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी और बिल्डर सेक्टर में अनुशासन और भरोसे का माहौल बनेगा।

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