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उत्तराखंड में पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटी, कोर्ट के नए फैसले पर डाले नजर

PAC IRB Recruitment Case
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Uttarakhand High Court News : Uttarakhand Police Recruitment : Police PAC IRB Recruitment Case : Nainital High Court Order : UKSSSC Police Bharti : Police Age Limit Case Uttarakhand : Uttarakhand Latest News : Uttarakhand Government Jobs : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने से जुड़ी याचिका पर फैसला सुना दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर पहले से लगी रोक हटा दी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में लगभग 2000 पदों पर पुलिस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और चयनित अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति मिल सकेगी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि भर्ती की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की है वे विज्ञापन में तय अधिकतम उम्र पहले ही पार कर चुके हैं। इसलिए इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1550 नए पद और 2021-22 व 2022-23 के 450 रिक्त पद शामिल किए गए थे।

याचिकाकर्ता का कहना था कि लंबे समय तक भर्ती नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा से बाहर हो गई है। इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। साथ ही पुलिस भर्ती के लिए तय 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में भी संशोधन की मांग की गई थी। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की ओर से भी इस मांग को लेकर सरकार को कई बार ज्ञापन दिए जाने की बात कही गई।

वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और पुलिस बल में भारी कमी है। इसलिए चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए। सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

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