Nainital-Haldwani News

खुले में मांस और खाद्य सामग्री बेचने पर कारोबारियों को झेलना पड़ा 2.35 लाख रुपये का जुर्माना

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Nainital : FoodSafety : FSSAI #ADM : Penalty : Haldwani : UnlicensedFoodSale : PublicHealth : MeatSale : Hygiene : नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (FSSAI) के उल्लंघन पर न्यायनिर्णयन अधिकारी एडीएम विवेक राय ने सख्त कार्रवाई करते हुए 11 कारोबारियों पर कुल 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से बिना लाइसेंस और खुले में मांस तथा अन्य खाद्य सामग्री बेचने के मामलों में की गई। सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बाद यह निर्णय पारित किया गया।

खैरना चौराहा, मेन बाजार खैरना में दीप जोशी पर खुले में खाद्य सामग्री बेचने के कारण 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गांधी नगर, वार्ड नंबर 1 हल्द्वानी के प्रसादी लाल पर बिना लाइसेंस मुर्गे का मांस बेचने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं सातताल, मेहरागांव में नोएल फिलिप्स और मैनेजर सागर पांज पर भोजन में गंदगी पाए जाने के कारण 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कमल नाथ हाई कोर्ट एशडेल सुखाताल में खुले में खाद्य सामग्री बेचने पर 20 हजार रुपये का दंड झेलेंगे।

महेश कुमार रस्तोगी, रस्तोगी जलपाल गृह टी स्टाल, भवानीगंज, रामनगर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना लाइसेंस मुर्गे का मांस बेचने पर दयाकिशन, वार्ड नंबर 17, कंजापड़ाव, रामनगर को 20 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। मछली का मांस बिना लाइसेंस बेचने पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद जफर को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा सकलैनी चिकन एंड मटन शॉप, मेन बाजार, ज्योलीकोट के मुनीर कुरैशी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अर्चित सती, तल्ला गोरखपुर के मैं सती मिष्ठान भंडार, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। बासी या खराब पैटीज़ बेचने पर तेज प्रकाश, मै. न्यू हजारा एंड कंपनी, मंगलपड़ाव, बरेली रोड, हल्द्वानी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गौरव गैड़, मैनेजर, मै. आइलव चाप, निकट कृष्णा हास्पिटल, सुभाष नगर, गोविंदपुरा पर प्रतिष्ठान में बासी सामग्री के प्रयोग के लिए दंडित किया गया।

एडीएम विवेक राय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और भविष्य में ऐसे उल्लंघन करने वालों पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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