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उत्तराखंड में नया ट्रैफिक नियम लागू,हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, सर्तक रहें


हल्द्वानी: दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए अहम खबर है। ट्रैफिक नियमों में बदलाव हुए हैं जो पहले से ज्यादा सख्त है। सड़क परिवहन मंत्रालय का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। कई बार चालान से बचने के लिए सस्ते हेलमेट लोग पहनते हैं लेकिन अब ऐसा करने वालों को पकड़ने जाने पर जुर्माना देना होगा।

क्वालिटी का हेलमेट या बिना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) रजिस्ट्रेशन मार्क वाला हेलमेट पहनता है तो उसे 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट तो पहना है लेकिन उसमें दी गई पट्टी को नहीं पहनता है तो उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा।

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दूसरी ओर अब दोपहिया वाहन में बच्चो के बैठने के संबंध में नियम बनाया गया है। अब दोपहिया वाहन पर बच्चों यात्रा कराते वक्त स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट पहनाना होगा। अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

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