हल्द्वानी:गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में दो नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में भी संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है। चलिए नजर डालते हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों पर नजर…
उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
हरिद्वार कुंभ मेले के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को मंजूरी दी गई।
ग्राम पंचायत थैलीसैंण (पौड़ी) और लालपुर (ऊधम सिंह नगर),सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाए जाने को मंजूरी दी गई।
केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 को प्रख्यापित किया गया।
चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अहर्ता निर्धारण की नियमावली को प्रख्यापित किया गया।
देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक को मंजूरी।
ऊधम सिंह नगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी