रुद्रपुर: कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने जिलाधिकारियों को स्थिति को देखते हुए फैसला लेने की छूट दे दी है। देहरादून, नैनीताल के बाद ऊधमसिंह नगर जिले में भी 26 अप्रैल से 3 मई तक Curfew के आदेश जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने दे दिए हैं। वहीं Curfew की अवधि में जरूरी वस्तुओं की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
ऊधमसिंह नगर में एक हफ्ते का Curfew लगा pic.twitter.com/YLOP2AYCDX
— haldwanilive (@haldwanilive1) April 26, 2021
डीएम के आदेश में कहा गया है कि हवाई जहाज ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को लेकर आ रहे वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों में छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
फल सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकाने प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए 24*7 खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी। गेहूँ क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी।