नई दिल्ली: बुधवार को पूरा देश अनलॉक-5 की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा था। गृह मंत्रालय की ओर से दिशानिर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की छूट दी गई है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले अनलॉक 5 में कई सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से खोलने के प्लान को फ्लोर में उतारा गया है। इंटरनेशनल हवाई सेवाओं को छोड़ लगभग सभी सेवाओं को खोल दिया है हालांकि उनमे नियम लगाए गए हैं। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से इन गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
बंद रहेंगी ये सेवाएं
MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों द्वारा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिला स्तर पर छोटे कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोन में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। यह कंटेनमेंट ज़ोन, संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और इनकी जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी।
सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स पर बड़ा फैसला
सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स भी खुल सकेंगे। उनकी बैठने की क्षमता के 50% तक के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। बिजनेस टू बिजनेस (यानि बिजनेसों के लिए) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी करेगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया युवा मामलों और खेल मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थान भी खुलेंगे। जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी खुलेंगी
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोले जायेंगे हालांकि विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन क्लास लेने की छूट भी होगी।स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए 15 अक्टूबर, 2020 के बाद से इन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्णय लेने की छूट दी गई है। राज्य स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल/ संस्थान प्रबंधन से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा और जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों संस्थानों में जा सकते हैं।
कार्यक्रमों को लेकर बनाए गए नए नियम
सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक कार्य और अन्य समारोहों को पहले से ही 100 व्यक्तियों की उच्चतम सीमा को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों के लिए है। 15 अक्टूबर के बाद बंद स्थानों में, अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ या हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% के लिए अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग उनके लिए अनिवार्य होगा। खुले स्थानों में, जमीन के आकार/ स्थान को ध्यान में रखते हुए, और सामाजिक दूरी के सख्ती से पालन के साथ, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र का प्रयोग अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएं COVID-19 का प्रसार नहीं करें, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत SOP जारी करेंगी और कड़ाई से इसे लागू करेंगी।