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अतिक्रमण पर कोर्ट का एक और फैसला, अब भवाली के इस स्थान पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर


भवाली:नीरज जोशी:  उच्य न्यायालय ने एक बार फिर भवाली में अतिक्रमण पर वार किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भवाली मुख्य चौराहे से लेकर उजाला एकेडमी तक सभी अवैध निर्माण हटाए जाए। इससे पहले कोर्ट के आदेश के बाद चिल्ड्रन पार्क से अचानक जिस तरह अतिक्रमण हटाया गया था और अब इस फैसले से लग रहा है कि प्रशासन के बुलडोजर को अभी काफी काम करने है। इस फैसले के बाद अतिक्रमणकारियों ने वेंडर जोन की गुहार लगाना शुरू कर दिया है  बता दें कि भवाली अनिल कुमार और भवानी राम की जनहिट याचिका की सुनवाई करते हुए भवाली शहर के मुख्य चौराहे से  उजाला एकेडमी तक अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया था।

इसी क्रम में विगत दिनों पहले हाईकोर्ट के आदेश पर  प्रशासन ने चिल्ड्रन पार्क से अतिक्रमण हटाया था। जिसको लेकर सभी व्यापारियो में रोस व्याप्त है। छोटे व्यापारियो को जहां घर का खर्च चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।वही सभी दुकानदार किसी अन्य व्यवसाय के लिए अपना आशियाना खोज रहे है। वही नगर पालिका चुनाव को देखते हुए सभी दावेदारों का कहना है कि उच्य न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते है लेकिन गरीब दुकानदारो से उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने से रोका जा रहा हैं।  सभी व्यापारी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि गरीब दुकानदारों के लिए वेंडर ज़ोन चिन्हित किये जायें जिससे दुकानदार अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। नैनीताल में इकहत्तर व्यवसाइयों को वेंडर ज़ोन प्रशासन द्वारा दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि भवाली में व्यवसाइयो के लिए प्रशासन क्या रुख अपनाता हैं।

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