देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई। जिसमें कुल मिलाकर 26 फैसले लिए गए हैं। जिसमें मुख्य तौर पर परिवहन विभाग सुरक्षा कोष की नियमावली में संशोधन किया गया है। सुरक्षा कोष 25 फीसदी से 30 फीसदी बढ़ाया गया है।
इसके अलावा सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को भी बढ़ा दिया गया है। बता दें कि कैबिनेट ने राहत निधि की एक लाख की धनराशि को दो लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे।
बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हैंलनेट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी। समाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत ही 1 लाख 30 हज़ार पैसा दिया जाएगा। जो कि पहले 35 हज़ार दिया जाता था। कैबिनेट बैठक में आज उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया।
साथ ही विद्यालय शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। जिसके हिसाब से अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा। बता दें कि पहले यह अवधि 60 दिन थी। वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 किया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग होगा। जबकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस देने का फैसला सीएम लेंगे