
Uttarakhand: Uttarakhand Chit Fund Scam: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के नागरिकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाने वाले चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच कराने का आदेश जारी किया है। यह मामला एलयूसीसी नामक कंपनी से जुड़ा है, जिसने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से 800 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की और फरार हो गई।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान निर्देश दिए कि जिन लोगों का पैसा इस कंपनी में फंसा है, वे अपनी शिकायत सीबीआई के पास जमा करें। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि जांच की अनुमति मिल चुकी है और जांच एजेंसी की ओर से स्वीकृति पत्र भी पेश किया गया। वहीं, उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि कुछ मामलों में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और अन्य की जांच जारी है।
हालांकि, 27 पीड़ितों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है, और बिना मुकदमा दर्ज किए उनका निवेश वापस नहीं मिलेगा। कोर्ट ने प्रभावित लोगों से कहा कि वे अपनी शिकायतों के साथ निवेश का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
जारी शिकायतों में बताया गया कि एलयूसीसी ने 2021 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यालय खोले और स्थानीय एजेंटों के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। एजेंटों ने अपने परिचितों को निवेश के लिए आकर्षित किया, जबकि कंपनी ने राज्य में सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत कोई वैध पंजीकरण तक नहीं कराया। 2023-24 में कंपनी अपने कार्यालय बंद कर फरार हो गई।
प्रदेश और अन्य राज्यों में अब तक इस कंपनी के खिलाफ 56 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपित दुबई भाग चुका है। निवेशक अब एजेंटों और पुलिस के दबाव में हैं।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी, और सभी प्रभावित लोग उचित दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराएं।






