
Uttarakhand Consumer Scam : Holiday Package Fraud : Free Dinner Trap : Legal Action : Dehradun : उत्तराखंड में लोगों को फ्री डिनर और सस्ते हॉलिडे पैकेज के नाम पर लाखों रुपये ऐंठने वाली एक कंपनी अब कानूनी शिकंजे में फंस गई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह धोखाधड़ी का शिकार हुए ग्राहक को 1.40 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करे। इसके अलावा ग्राहक को मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 5 हजार रुपये अलग से देने का निर्देश भी दिया गया।
देहरादून निवासी जितेंद्र कुमार को जनवरी 2022 में कंपनी ने एक होटल में फ्री डिनर पर आमंत्रित किया। वहां कंपनी के सेल्स प्रतिनिधियों ने उन्हें 10 साल की हॉलिडे मेंबरशिप स्कीम बेच दी। मौखिक वादे किए गए कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा….पीक सीजन में भी होटल मिलेगा और खाने-पीने पर 30% छूट मिलेगी।
भरोसा करके जितेंद्र ने अपने क्रेडिट कार्ड से 1.40 लाख रुपये का भुगतान किया। भुगतान के तुरंत बाद उनसे एग्रीमेंट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करवा लिए गए। घर जाकर पढ़ने पर पता चला कि मौखिक वादों और लिखित शर्तों में जमीन-आसमान का अंतर है। एग्रीमेंट में हर साल 9,500 रुपये का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्ज अनिवार्य था और खाने पर कोई छूट नहीं थी।
जब ग्राहक ने उसी रात पैसे वापस मांगे…तो कंपनी ने नो-रिफंड पॉलिसी का हवाला देकर इनकार कर दिया। मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा….जहां अध्यक्ष पुष्पेन्द्र खरे और सदस्य अल्का नेगी की पीठ ने पाया कि कंपनी ने भ्रामक जानकारी देकर हस्ताक्षर कराए थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसी अनुचित शर्तें कानूनन वैध नहीं हैं।
कंपनी को 45 दिनों के भीतर 1.40 लाख रुपये वापस करने के साथ-साथ मुआवजा और मुकदमे के खर्च देने का आदेश दिया गया है। इस राशि पर नवंबर 2023 से भुगतान की तारीख तक 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।






