देहरादून: आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को इलाज मिलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले की तरह छोटे सरकारी अस्पताल मरीजों को फौरन प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेफर नहीं कर पाएंगे। बल्कि उन्हें पहले नजदीकी राजकीय अस्पतालों, बेस अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। फिर भी इलाज नहीं मिलने पर प्राइवेट अस्पताल रेफर किया जाएगा।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने जानकारी दी और बताया कि प्राधिकरण के ऑडिट में पता चला है कि राजकीय अस्पतालों के मरीजों को ना कि बड़े सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कालेज में बल्कि सीधे ही निजी अस्पताल रेफर किया जा रहा है। मगर शासनादेश व रेफरल नीति के हिसाब से राजकीय अस्पताल मरीज को तभी प्राइवेट अस्पताल रेफर कर सकते हैं जब अस्पताल में समुचित कारण से इलाज संभव नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में प्राधिकरण द्वारा शासनादेश के खिलाफ किए गए रेफरल को अमान्य किया है। उन्होंने कहा कि अब इस संबंध में सभी राजकीय चिकित्सालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। डीके कोटिया ने कहा कि केवल इमरजेंसी केस में रेफरल की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सूचीबद्ध निजी अस्पताल में बिना रेफरल के भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज किया जा सकेगा। इसके लिए शासनादेश में व्यवस्था भी है। फिलहाल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 102 राजकीय व 123 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं।