देहरादून: विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड सरकार ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक बीते दिन की। इस बैठक में रिकॉर्ड 41 फैसले लिए गए हैं। एक ही बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगना अपने आप में एक बड़ी बात है। बैठक में जहां उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी दी गई। वहीं राज्य कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि विद्युत सर चार्ज को 31 मार्च 2022 तक माफ करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि विद्युत सरचार्ज के माफ होने से आम जनमानस को भी खासा फायदा मिलेगा। उन्हें बिजली के बिल बिल में इसका फायदा दिखेगा।
सरचार्ज की बात करें तो यह अतिरिक्त चार्ज टैक्स या पेमेंट होता है जो कोई कंपनी किसी वस्तु या सेवा की पहले से विद्यमान लागत के अतिरिक्त लगाती है। सीधे तौर पर कहे तो ट्रैवल, टेलीकॉम और केबल सहित कई उद्योग, ईंधन जैसी उच्चतर कीमतों की लागत या सरकार द्वारा लगाई गई रेगुलेटरी इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सर चार्ज जोड़ देते हैं।
सरचार्ज वस्तु या सेवा की लागत से अलग लिस्ट करने के जरिए उपभोक्ता को अप्रत्यक्ष रूप से कॉस्ट पास करना एक तरीका है। सरकार, कंपनियां और सर्विस प्रोफेशनल सहित कई एंटिटीज वस्तुओं और सेवाओं के लिए सर चार्ज का आकलन करती हैं। कुछ उत्पाद और सेवाओं की लागत में अतिरिक्त सर चार्ज शामिल नहीं होते।
विद्युत सरचार्ज के केस में सरकार या साफ शब्दों में विद्युत विभाग द्वारा इसे लगाया जाता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में विद्युत सर चार्ज को 31 मार्च 2022 तक माफ कर देने का फैसला आम जनमानस के हित में है। अब लोगों को बिजली बिल में एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होगी।