देहरादून: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के नियमों में संशोधन किया है। जिसके तहत अलग अलग तरह के प्रतिष्ठानों को खोलने के बारे में आदेश जारी किए गए हैं। लिहाजा इससे व्यापारी वर्ग को खासा राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि रविवार की रात को सरकार ने 15 जून सुबह तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए थे। जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के बारे में आदेश शामिल नहीं थे। जिसके बाद रोष और बढ़ गया था। मगर अब सोमवार को सरकार ने आदेशों में संशोधन किए हैं।
नए आदेशों के अनुसार खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपडा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, क्रॉकरी ( बर्तन ) की दुकानें , हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स , कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / वेब डिजाईनिंग , हार्डवेयर पेन्ट्स / सैनिटरी , स्टोन ( Marbates chips ) , कारपेन्टर्स , फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें खोलने के बारे में निर्देश दिए गए हैं।
यह सभी दुकानें दिनांक 08 जून मंगलवार एवं 11 जून शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से ( 24×7 ) अनुमति रहेगी।