Haridwar News: Uttarakhand: किशनपुर की ग्राम प्रधान प्रवीन बानो का निर्वाचन फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया कि प्रमाणपत्र अवैध है। याचिकाकर्ता वाजिद अली ने 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रवीन बानो के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने डीपीआरओ और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि वे तुरंत चार्ज लेकर नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें। साथ ही, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणपत्र निरस्तीकरण की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जिससे पंचायती राज विभाग भी सक्रिय हो गया है।