Uttarakhand News: Ias Savin Bansal: जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों के आधार पर शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई राजपुर रोड स्थित ओपल लॉज बिल्डिंग के नीचे चल रहे अवैध शराब सेवन स्थल के खिलाफ की गई है, जहां स्थानीय महिलाएं और बुजुर्गों ने शिकायत की थी कि वहां खुले में शराब पिलाई जा रही थी।
डीएम ने इस मामले में एसडीएम सदर को जांच करने के निर्देश दिए। इसके बाद, टीम ने छापेमारी कर ओपल लॉज के बाहर से सभी अवैध दुकानों को हटाया और बेसमेंट में चल रहे अवैध शराब सेवन स्थल को बंद करवाया। इसके अलावा, ₹500,000 की चालानी कार्रवाई भी की गई थी।
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि ओपल लॉज के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार संचालित हो रहा था, जिसमें शराब सेवन के लिए टेबल, सिंगल यूज प्लास्टिक कप और कचरा मौजूद था। जांच में यह भी पता चला कि आसपास कई अवैध दुकानें भी थीं, जहां शराब पीने के लिए सामग्री बेची जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शाम और रात के समय वहां एक कैन्टीन भी चल रही थी।
आबकारी नीति 2024 के अनुसार, देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक है। लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि शराब की दुकान रात 12 बजे तक खुली रहती है, जिससे महिलाओं और बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
इस उल्लंघन के कारण, संबंधित मदिरा दुकान “दि लीकर हब” के अनुज्ञापी विमलेश कुमार के खिलाफ 15 दिन के लिए अनुज्ञापन निलंबन की कार्रवाई की गई है।