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उत्तराखंड: निजी स्कूलों में अब नहीं ढोने पड़ेंगे भारी बस्ते, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

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Uttarakhand: Dehradun: अब प्रदेश के निजी स्कूलों में भी बच्चों को भारी बस्ते उठाने से राहत दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जो संस्थान तय मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता पर कार्रवाई होगी।
राज्य के 5,300 से अधिक निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 1 से 12 तक बैग का वजन निर्धारित सीमा में होना चाहिए—छोटी कक्षाओं के लिए न्यूनतम 1.6 किलो और 12वीं तक अधिकतम 5 किलो।
अधिकारियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में बच्चों पर बोझ ज्यादा पाया गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अधिक वजन बच्चों की रीढ़ और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर डालता है।
नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यह मानक लागू किए गए हैं। इसके अलावा, हर माह के अंतिम शनिवार को ‘बस्ता रहित दिवस’ भी अनिवार्य रहेगा ताकि छात्रों के लिए पढ़ाई का माहौल अधिक सहज और स्वास्थ्यप्रद बन सके।

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