देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक नया आदेश जारी किया है। जो पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल अब उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा रोडवेज के कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। जी हां, नए आदेशों के मुताबिक अगर किसी अक्षम कर्मचारी ने तीन माह के अंदर सेवानिवृत्ति न ली तो उन्हें जबरन रिटायर समझा जाएगा।
परिवहन निगम की ओर से देहरादून, काठगोदाम व टनकपुर मंडल के 84 अक्षम कर्मचारियों (ड्राइवर, कंडक्टर, आदि) को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं, जो रोडवेज बस हादसे पर ड्यूटी के दौरान अक्षम हुए थे। शेष कर्मियों के पिछले दस साल की सेवाओं के विवरण के साथ उनके किलोमीटर का ब्योरा भी निकला जाएगा।
परिवहन निगम महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन द्वारा जारी नोटिस के प्रारूप से यह साफ हो गया है कि सभी अक्षम कर्मियों को तीन महीने में सेवानिवृत्त होने का नोटिस दिया जाएगा। अगर उन्होंने नोटिस के बावजूद भी रिटायर होने का फैसला नहीं किया तो निगम द्वार सेवा नियमावली 2015 के विनियम-37 के तहत सभी को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा।