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उत्तराखंड: भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे की बिक्री पर पाबंदी, लाइसेंस की अवधि भी तय

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक आयोजित हुई। जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा की बिक्री केवल चिन्हित खुले मैदानों में लाईसेंस के आधार पर ही की जाएगी। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उपस्थित सभी व्यापारिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह ने व्यापार मंडल से प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपेक्षा जताई और पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार लाइसेंस जारी करें।

पटाखा बिक्री पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में पल्टन बाजार से लेकर कोतवाली क्षेत्र, घंटाघर, धामावाला बाजार, मोतीबाजार, हनुमान चैक, रामलीला बाजार, बैण्ड बाजार, आनंद चैक, लक्ष्मण चैक, डिस्पेंसरी रोड और करनपुर मुख्य बाजार शामिल हैं। इसके अलावा, ऐसे स्थान जहां फायर सेवा के वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां भी पटाखा दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। फुटपाथ या सड़कों पर पटाखा विक्रय करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 850 निर्धारित किया गया है और आवेदन 13 अक्टूबर 2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, दुकान का फोटो, पुलिस और फायर विभाग की एनओसी, बिजली बिल, रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद लगाना अनिवार्य होगा। पटाखा गोदाम से फुटकर बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। दीपावली के लिए पटाखा बिक्री 17 से 21 अक्टूबर तक सीमित रहेगी।

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