देहरादून- उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए शासन ने कोरोना की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें चुनाव प्रचार को लेकर एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब राजनीतिक दल/ प्रत्याशी सुबह 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे।कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु राज्य में गतिमान निर्वाचन के अधीन विभिन्न राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में अहम आदेश जारी किए हैं।
राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के द्वारा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी।
राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित कर पाएंगे।
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली / बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।