हल्द्वानी: सोमवार देर शाम उत्तराखंड शासन ने कोरोना Curfew को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड में 6 जुलाई तक Curfew को बढ़ाया गया है। SOP में कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। सैलानियों के लिए मसूरी और नैनीताल को रविवार को भी खोला रखा है। बाजार अब हफ्ते में 6 दिन खुलेंगी और शाम 7 बजे बंद होंगे।
एसओपी में चारधाम यात्रा को लेकर भी फैसला लिया गया है। एक जुलाई से चारधाम यात्रा दिन जिलों के लिए शुरू की जा रही है। सभी के लिए कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ मंदिर, चमोली जिले के लोगों को बदरीनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री और यमनोत्री में एंट्री मिलेगी।
सभी प्रदेशवासियों को दूसरे चरण में चारधाम यात्रा करने की अनुमति मिलने की बात एसओपी में कही गई है। 11 जुलाई को चारधाम यात्रा का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। सभी के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी।
एसओपी में चारधाम यात्रा को लेकर आदेश थोड़ा आश्चर्यचकित करते हैं। हाईकोर्ट नैनीताल ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सात जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। चारधाम यात्रा को लेकर सोमवार को सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। इस पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।