देहरादून: राज्य में एंट्री लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। बाहरी राज्य से आने वालों के लिए यात्रा पास बनाने की प्रक्रिया को उत्तराखंड राज्य सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है। पहले पास बनाने को लेकर कोई सीमित संख्या नहीं थी लेकिन अब इसे 1500 कर दिया गया है। बता दें उत्तराखंड आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर पास के लिए आवेदन करना पड़ता है। पास बनाने को लेकर एक नया नियम उत्तराखंड में लागू किया गया है। इस बारे में डीजीएम तकनीकी स्मार्ट सिटी राम उनियाल ने बताया कि अब पंजीकरण एक सप्ताह एडवांस खोले जा रहे हैं। ताकि, ज्यादा एडवांस प्लान के बजाय जरूरत के हिसाब से लोग पंजीकरण कर सकें। इससे पहले देखने को मिला था कि लोग एडवांस प्लान में पंजीकरण तो करा रहे थे लेकिन यात्रा नहीं कर रहे थे। इससे पास वेस्ट हो रहे थे। राज्य सरकार ने 1500 पास की लिमिट तय कि है तो उस हिसाब से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण हो रहे हैं।
उत्तराखंड में 1500 लोगों को हर रोज पास मिल रहा है। इसे जिलावार औसत संख्या से लिहाज से देखा जाए तो यह महज 115 लोग प्रति जिला बैठ रही है। वहीं औसत एक परिवार से चार लोग वापस लौट रहे हैं तो एक दिन में प्रतिजिला 29 परिवारों को ही पास मिल पा रहा है। जबकि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर या नैनीताल जिले से हर रोज काफी संख्या में लोग बाहर जाते और आते हैं।