देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ये तय था। इसके चलते कई परिवारों को दो वक्त की रोटी जुटाना तक कठिन साबित हो रहा है। राज्य सरकारे इस ओर लगातार काम कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इस क्रम में बड़े फैसले लिए हैं। किसानों, उद्योगों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लाॅकडाउन की कठिनाईयों को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
निजी नलकूप श्रेणी में विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी गई है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ को लाभ मिलेगा। 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले 3 करोड़ 64 लाख रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
सभी श्रेणियों के जो बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल द्वारा किया जाएगा। इससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उपभोक्ताओं के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 30.6.2020 तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्युत देयों के भुगतान नहीं किए जाने की दशा में काटे नहीं जाने के भी निर्देश दिए हैं।
जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड / डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलम्ब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।