देहरादूनः किसान कड़ी महनत करते हैं जिसकी वजह से हम भर पेट खाना खा पाते हैं। हमारे राज्य में किसानों की हालत ज्यादा अच्छी नही हैं। ऐसे में राज्य के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग (एपीएलएम) मॉडल एक्ट अपनाकर राज्य सरकार किसानों को मार्केटिंग में बड़ी राहत देने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एपीएमसी एक्ट) को समाप्त किया जा सकता है।
बता दें कि इस पर कृषि विभाग और उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड का मद आने पर निर्णय लिया जाएगा। मॉडल एक्ट लागू होने से फल-सब्जी उत्पादों पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकेंगे। राज्य में करीब 10 लाख किसान हैं।
केंद्र सरकार ने साल 2017 में एपीएलएम मॉडल एक्ट लागू किया था। केंद्र ने सभी राज्यों को मॉडल एक्ट अपनाकर लागू करने के निर्देश दिए थे। केंद्र के मॉडल एक्ट के अनुसार फल और सब्जी पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं निजी मंडी, ई-नेम, कांट्रेक्ट फार्मिंग, एकल लाइसेंस व्यवस्था समेत अन्य प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड ने इनमें से कई प्रावधानों को लागू कर दिया है। लेकिन फल और सब्जी पर मंडी शुल्क खत्म नहीं किया है। मॉडल एक्ट के अनुसार मंडी समितियां यार्ड से बाहर किसी भी उत्पाद के कारोबार पर मंडी शुल्क नहीं ले सकती हैं।
इस मॉडल के लागू होने पर एक ही लाइसेंस पर व्यापारी राज्य के किसी भी क्षेत्र में कारोबार कर सकते हैं।