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Lockdown-3: उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन जारी, दुकानों के खुलने का समय बढ़ा


हल्द्वानी: उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 मई से तीसरे लॉकडाउन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान सभी के बारे में विस्तार से बताया। सबसे पहले उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ सहयोग कर रहे सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हालात काबू हुए हैं और उत्तराखंड अच्छे तरीके से मामलों को हेंडल किया है। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम के भी कारगर बताया। तीसरे चरण में लोगों को छूट दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि ज़ोन निर्धारित करते हुए एक्टिव केस, डबल रेट, मरीज की स्थिति और टेस्टिंग की रफ्तार को देखते हुए किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि रेड जोन में हरिद्वार, ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रीन जोन में अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को रखा गया है। 

ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 7 से दोपहर चार बजे तक दुकानें खोलने ( सैलून को छोड़कर) की इजाजत दी है। रेड जोन के शहरी इलाकों में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में भी सभी प्रकार की दुकानें चार बजे तक खोली जा सकेंगी। 4 बजे बाद उन्हें बंद किया जाएगा। रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें खुल सकेंगी लेकिन इनका समय पूर्व की भांति ही सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक रहेगा। 

मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि अन्य उद्योग, कृषि आदि में खुलने के दौरान ध्यान रखा जाएगा कि दुकानों में केवल 50 फीसद स्टाफ मौजूद होगा । शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन हो। रेड जोन के शहरी क्षेत्र में गली और मोहल्लों में दुकानें खुल सकेंगी हालांकि, इनका समय पूर्व की भांति ही सुबह सात बजे से लेकर एक बजे तक होगा। इस दौरान ज्यादा भीड़-भाड़ न हो इसके लिए दुपहिया और चौपहिया वाहनों के संचालन के लिए पूर्व में जारी किए गए नियम ही लागू रहेंगे।  सरकारी कार्यालय सुबह 10 से 04 बजे तक खुलेंगे। महिला कर्मिको को दी गई राहत, 55 साल से ऊपर के कर्मिको को भी राहत के निर्देश।

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सचिवालय को सुबह 9:30 से 04 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। ग्रीन ज़ोन में क और ख श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत, ग और घ श्रेणी के 50 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहेंगे। रेड और ऑरेंज ज़ोन में क, ख के लिए शत प्रतिशत और ग, घ के लिए प्रथम सप्ताह 33 प्रतिशत उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान कार्यालयों, प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों, मेजों, कैश काउंटर्स, दीवारों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैंटीन, शौचालयों, वाटर प्वाइंट में हफ्ते में न्यूनतम दो बार अनिवार्य सेनिटाइजेशन होगा। प्रत्येक दिन न्यूनतम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक से कार्यालयों के फर्श, शौचालयों समेत विभिन्न स्थानों को किटाणुनाशक से सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने यहा भी कहा कि शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर न्यून संख्या में शिक्षक व स्टाफ को बुलाने जा सकता है। 

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