देहरादून: प्रदेश सरकार ने संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था में ढील दी है। इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को एक हफ्ते संस्थागत क्वारंटाइन का नियम बनाया गया था, जिसका शुल्क यात्री को खुद देना था। अब नई नियम बनाया गया है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज के माध्यम से 75 संवेदनशील शहरों से नहीं आता है तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन की जगह 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। व्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार संवेदनशील शहर से नहीं आना वेल यात्री को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
इससे पहले प्रदेश में हवाई जहाज के माध्यम से बढ़ी संख्या में प्रवासी देहरादून पहुंच रहे थे। सभी यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन करने का नियम बनाया था। जिसका बिल यात्रियों को खुद देना पड़ रहा था। इस वजह से यात्रियों द्वारा फ्लाइट की टिकटे कैंसल कराई जा रही थी। कुछ दिन पहले ही एक विमान बिना यात्रियों के देहरादून से पंतनगर पहुंचा था और वापसी के वक्त उसमें एकवल एक ही यात्री सवार था।
75 संवेदनशील इलाके
चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवल्लुर, कोलकाता, इंदौर, चेंगलपट्टू, साउथ ईस्ट दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नार्थ-ईस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली , उत्तर-पश्चिम दिल्ली,हमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनगर, गांधीनगर, अरावली, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई उपनगर, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर