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उत्तराखंड में नई गाइडलाइन जारी, कोचिंग संस्थान बंद और रात को CURFEW लागू


देहरादून: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से… राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को बढ़ते प्रकोप को देखते नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं रात्रि CURFEW का ऐलान कर दिया गया है। कुछ देर पहले इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। कुछ कड़े फैसले एक बार फिर लिए गए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजन विवाह इत्यादि में 200 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो और रिक्शा इत्यादि में 50% यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। जिम केवल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए में कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और स्पा को भी बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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बात रात्रि CURFEW की करें तो यह रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच लागू होगा। इस बीच व्यक्तियों को आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि उन लोगों को छूट मिलेगी जो औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव की इजाजत रहेगी।

वहीं बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वालो को छूट मिलेगी। शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंक्विट हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी। आदेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

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