नैनीताल: उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षा सचिव के 22 जून के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर जबरन फीस को लेकर दबाव नहीं बनाएंगे. केवल ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूल ही बच्चों से ट्यूशन फीस ले सकते हैं.
हाईकोर्ट ने अभिभावकों की शिकायतों के निपटारे के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है.
आपको बता दें कि देहरादून निवासी जपिन्दर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्राइवेट स्कूल्स पर जबरन फीस मांगने का आरोप लगाया था. याचिका में कहा गया था कि कई स्कूल जबरन ऑनलाइन कक्षा चलवा रहे हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है.
याचिका में कहा गया कि कई बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है. कई लोगों के पास मोबाइल व अन्य गैजेट भी नहीं हैं, लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों का पढ़ाया जाए.