उत्तराखंड में अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के जरिए सभी जिलों के डीएम व्यवस्था बनाएंगे हैं। कुछ हद तक बाहर से आने वालों को राहत दी गई है। राहत केवल आवश्यक कार्यों के लिए लागू होगी। प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को पहले की तरह प्रदेश में आने से से पहले वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन पर आरोग्य एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। दूसरे राज्यों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। आवश्यक कार्यों के लिए सात दिन तक प्रदेश में आने वाले गैर संक्रमित लोगों क्वारंटाइन से छूट रहेगी।
इन आवश्यक कार्यों में परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, माता-पिता को देखने आना, मानसिक अवसाद के मामले शामिल है। इन्हें अपने घर से रजिस्ट्रेशन के दौरान बताई गई जगह तक जाने की छूट होगी। हाई लोड कोविड संक्रमित शहरों से आने वालों में केवल गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 10 साल से कम आयु के बच्चों के माता-पिता को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट रहेगी।
कामगार, विशेषज्ञ, सलाहकार व निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को उत्तराखंड में क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें केवल प्रतिदिन कार्यस्थल जाकर वापस अपने रुकने के स्थान पर आना होगा ।हाई रिस्क शहरों में जाकर तीन दिनों के भीतर वापस आने वालों को क्वारंटाइन से रहेगी छूट। अगर कोई घर आता है तो उसे सात दिन संस्थागत व सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। पहले क्वारंटाइन का नियम 21 दिन का था। वहीं, अब रात्रि कर्फ्य की सीमा एक घंटा और कम की गई है। अब कर्फ्य रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। बता दें कि Unlock 2.0 अनलॉक-टू में शासन ने अब प्रदेश में सभी रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शेष बाजार, मॉल व धार्मिक स्थलों को बंद करने का समय आठ बजे तक ही रहेगा।
अब जिलाधिकारी जल्द व्यवस्था बनाकर अपने-अपने जिलों में लागू करेंगे। बुधवार को शासन ने अनलॉक-टू के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा दी गई छूट अनुमन्य नहीं होगी।