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क्वारंटाइन हुए निजी कर्मियों को मिली राहत, 28 दिन की छुट्टी और वेतन भी नहीं कटेगा


रुद्रपुर: कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन हुए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। क्वारंटाइन होने की स्थिति में अगर वो ऑफिस नहीं जा पाते हैं तो उनकी सैलेरी नहीं कटेगी, इसके अलावा उन्हें 28 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अब कंपनी श्रमिकों का वेतन नहीं काट पाएगी।

खबर के मुताबिक, उत्तराखंड शासन श्रम अनुभाग के सचिव हरबंस सिंह चुघ के राज्य के श्रम कार्यालयों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि राज्यपाल, महामारी अधिनियम 1897 की धारा को लागू कर कोरोना वायरस से ग्रसित कर्मचारी या कर्मकार को कोरोना वायरस की चपेट में आए हो औऱ आईसोलेट में रखें गए हो ऐसे में कंपनी द्वारा कर्मचारी को 28 दिन की छुट्टी देनी होगी और उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा।

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अवकाश केवल तभी मान्य होगा जब कर्मचारी द्वारा स्वस्थ होने के बाद कंपनी में मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बारे में सहायक श्रमायुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि सचिव हरबंस सिंह चुघ की ओर से दो जून को आदेश दिया गया है। यह आदेश सभी निजी कंपनी और सिडकुल की कंपनियों में लागू हो गया है। अगर किसी कर्मचारी की ओर से कंपनी की शिकायत मिलती है तो महामारी अधिनियम की धारा के तरत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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