देहरादून: राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में 18 मई सुबह 6 बजे तक Curfew लगाया गया है। इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पहले दुकाने 12 बजे तक खुलती थी। Curfew 11 मई सुबह 6 बजे लागू होगा। राशन (परचून) की दुकानें केवल 14 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
पशु संबंधित दुकाने, बीज भंडार रोज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुल सकते हैं। भवन निर्माण संबंधित दुकाने रोजाना 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा।
उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक लगा Curfew,पहले से सख्त हुए नियम pic.twitter.com/0g1PbOB4Uf
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इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। उनके लिए देहरादून स्मार्ट पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य है। शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है।
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इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं।