हल्द्वानी: मंगलवार को राज्य सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें पहले से छूट ज्यादा दी गई है। जिम व योगा सेंटर्स के अलावा क्वारंटाइन और राज्य में एंट्री को लेकर भी नियम बदले हैं। अब एक दिन में बिना कोविड जांच वाले 2000 हजार लोगों की एंट्री राज्य में हो पाएंगी, हालांकि चैक पोस्ट पर उनकी जांच हो सकती है।डीएम को इसके अलावा 50 अन्य लोगों को परमिट देने का अधिकार होगा। इसके अलावा सैलानी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट हो वो कितने भी उत्तराखंड में रुक सकते हैं। जिनके पास कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है। वे होटल परिसर से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। इसके लिए होटल, होम स्टे संचालक को बाकायदा शपथ पत्र लेना होगा।
कुछ इस प्रकार के हैं नए नियम
33 कोविड हाई लोड सिटी से आने वालों को सात दिन संस्थागत क्वारन्टाइन जबकि सात दिन होम क्वारन्टाइन रहना होगा। बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत बिजनेस, कर्मचारियो व कई अन्य श्रेणी के लोगों को पूर्व की ही भांति छूट रहेगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन नियम का पालन करना होगा।
राज्य में किसी काम से 7 दिन के लिए आने वालों क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा लेकिन उन्हें केवल उसी जगह जाने की अनुमति होगी जहां के बारे में उन्होंने पंजीकरण के दौरान जानकारी दी है। जिला प्रशासन द्वारा चैकिंग के दौरान अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कोविड के नियम तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से हाईलोड एरिया जाने वालों को ( 5 दिन के लिए) भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हालांकि वापसी के बाद उनकी जांच होगी और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। अगर वह 5 दिन के बाद लौटते हैं तो उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा।